PAN-Aadhaar लिंक: अगर आपका पैन कार्ड है, तो यह खबर आपसे जुड़ी है। अब तक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो देर मत कीजिए। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों को साफ चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर, 2025 तक यह काम कर लें। ऐसा ना करने पर 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
कनेक्शन में देरी का जुर्माना
जो लोग अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाए हैं, उन्हें 1000 रुपये का विलंब शुल्क भरना होगा। हालांकि, 1 अक्टूबर, 2024 के बाद पैन प्राप्त करने वाले करदाताओं को इस शुल्क से छूट दी गई है, और वे 31 दिसंबर, 2025 तक मुफ्त में यह लिंकिंग कर सकते हैं।
समय पर ना करने पर होगी मुसीबत
समय पर पैन को आधार से लिंक न कराने पर टीडीएस/टीसीएस ज्यादा कट सकता है, जिससे करदाताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
अधिकारिक चेतावनी
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार से पैन को जल्द से जल्द लिंक करना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की वित्तीय अड़चन न आए। स्थानीय वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम करदाताओं को व्यवस्थित रखने और कर चोरी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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