ITR Filing 2026: आयकर विभाग ने टैक्स भरने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। यह समयसीमा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बिजनेस या किसी प्रोफेशन के जरिए कमाई करते हैं, लेकिन उनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है। विभाग ने सलाह दी है कि आखिरी वक्त की हड़बड़ी से बचने के लिए समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर दें।
किन लोगों को 31 अगस्त तक भरना होगा रिटर्न?
यह डेडलाइन मुख्य रूप से उन व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों के लिए है जिनकी आय का जरिया व्यापार है। अगर आपकी कमाई पर टैक्स ऑडिट के नियम लागू नहीं होते हैं, तो आपको ITR-3, ITR-4, ITR-5 या ITR-7 में से अपनी श्रेणी के अनुसार फॉर्म चुनना होगा। सही फॉर्म का चुनाव आपकी कुल आय और कमाई के स्रोतों पर निर्भर करता है।
रिटर्न जमा करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेना फायदेमंद रहता है। इससे न केवल गलती की गुंजाइश कम होती है, बल्कि भविष्य में मिलने वाले किसी भी कानूनी नोटिस या जुर्माने से भी बचा जा सकता है। विभाग ने करदाताओं से अपनी आय और कटौती के दावों को क्रॉस-चेक करने को कहा है।
- अपना Form 26AS जरूर चेक करें ताकि टैक्स क्रेडिट की सही जानकारी मिल सके।
- एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) की बारीकी से जांच करें।
- अपनी कमाई और निवेश से जुड़े सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
- रिटर्न भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करना न भूलें, इसके बिना रिटर्न अधूरा माना जाता है।
- समय पर फाइलिंग करने से देरी के कारण लगने वाले ब्याज और पेनल्टी से राहत मिलती है।
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