Kesar Sweets Controversy: केसर स्वीट्स मामले में जयपुर सीएमएचओ पर गिरी गाज, लाइसेंस निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Kesar Sweets Controversy: जयपुर के केसर स्वीट्स मामले में सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल को एपीओ कर दिया गया है, वहीं हाई कोर्ट ने लाइसेंस निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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Kesar Sweets Controversy: राजस्थान के जयपुर में चर्चित केसर स्वीट्स विवाद में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ-2) डॉ. मनीष मित्तल को उनके पद से हटाते हुए एपीओ कर दिया है। विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया। डॉ. मित्तल के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों सहित कई गंभीर शिकायतों की जांच की जा रही है।

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इस कड़ी कार्रवाई को हाल ही में सामने आए केसर स्वीट्स विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। दुकान पर जांच के दौरान काजू कतली का नमूना असुरक्षित पाया गया था। इसके बाद भी विभाग की ओर से समय पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। दुकान का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वहां मिठाइयों की बिक्री धड़ल्ले से जारी रही। इस घोर लापरवाही के कारण स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे।

आखिर क्यों विवादों में आया जयपुर का केसर स्वीट्स

कुछ समय पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टीम ने केसर स्वीट्स पर छापा मारा था। वहां से लिए गए काजू कतली के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी करीब डेढ़ महीने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जब यह मामला मीडिया में उछला, तो विभाग ने आनन-फानन में 26 अक्टूबर 2026 को दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसके बाद भी दुकान खुली रही और मिठाइयां बिकती रहीं।

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यह पूरा मामला जब स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में आया, तो उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इसके बाद सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल ने टीम भेजकर दुकान को सीज करवाया। हालांकि, इस पूरे मामले में हुई देरी को लेकर अधिकारियों की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे। डॉ. मित्तल मई 2025 से जयपुर सीएमएचओ सेकंड के पद पर कार्यरत थे।

हाई कोर्ट के आदेश ने मामले में नया मोड़ कैसे लाया

इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब राजस्थान हाई कोर्ट ने कंपनी को बड़ी राहत दे दी। केसर काजू कतली बनाने वाली कंपनी ‘द डिवाइन टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड’ के मालिक दलजीत सिंह ने लाइसेंस निलंबन के सरकारी आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने खाद्य सुरक्षा विभाग के 26 अक्टूबर 2026 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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इस पूरे विवाद की मुख्य बातें क्या हैं

  • जयपुर सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल को पद से हटाकर एपीओ किया गया।
  • केसर स्वीट्स की काजू कतली का नमूना जांच में असुरक्षित मिला था।
  • लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी दुकान से मिठाइयों की बिक्री जारी रही।
  • मामला स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचने के बाद ही दुकान को सीज किया जा सका था।
  • राजस्थान हाई कोर्ट ने लाइसेंस निलंबन के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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