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CAA Certificate: पाकिस्तान सहित इन देशों के 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए

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CAA Certificate: केंद्र की सरकार ने चुनावी मौसम के बीच ही सीएए प्रमाण पत्र की बरसात कर दी है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के तहत 14 को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। देश में पहली बार सीएए प्रमाण पत्र (CAA Certificate) बांटे गए।

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Written by: Rupali kumawat - Sub Editor

CAA Certificate: केंद्र की सरकार ने चुनावी मौसम के बीच ही सीएए प्रमाण पत्र की बरसात कर दी है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के तहत 14 को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। देश में पहली बार सीएए प्रमाण पत्र (CAA Certificate) बांटे गए। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए ये प्रमाण पत्र दिया गया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के तहत आज 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट जारी किया गया, केंद्र द्वारा इसे अधिसूचित करने के लगभग दो महीने बाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

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केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे और सीएए की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। संवाद सत्र के दौरान डाक सचिव, निदेशक (आईबी), भारत के महापंजीयक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन जिन नियमों के तहत भारतीय नागरिकता दी गई थी, वे चार साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को ही जारी किए गए थे। सत्तारूढ़ भाजपा, जिसने अपने 2019 के घोषणापत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी, ने कहा कि महामारी के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई।

इस अधिसूचना की विपक्ष ने तीखी आलोचना की, जिसने इस कदम को भेदभावपूर्ण और लोकसभा चुनावों से प्रेरित बताया। हालाँकि, केंद्र ने कहा है कि सीएए “इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए सताए गए किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है”।

बता दें, सीएए को दिसंबर 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। सीएए के तहत, 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अवैध रूप से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता आवेदन की योग्यता अवधि 11 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है।

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रुपाली कुमावत पिछले कई वर्षों से लेखन क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनको हिंदी कविताएं, कहानियां लिखने के अलावा ब्रेकिंग, लेटेस्ट व ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी कवर करने में रुचि हैं। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से BADM में M.Com किया हैं एवं पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी से family law में LL.M किया हैं। रुपाली कुमावत के लेख Focus her life, (राजस्थान पत्रिका), सीकर पत्रिका, https://foucs24news.com, खबर लाइव पटना जैसे मीडिया संस्थानों में छप चुके हैं। फिलहाल रुपाली कुमावत 89.6 एफएम सीकर में बतौर न्यूज कंटेंट राइटर अपनी सेवाएं दे रही हैं।
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