Supreme Court on NEET PG 2025: नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 6 जून को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को 3 अगस्त 2025 को एकल शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
यह फैसला उस समय आया जब कोर्ट ने एनबीई के उस पहले निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने की योजना थी। कोर्ट ने दो शिफ्ट वाले फैसले को “मनमाना” बताते हुए यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ताओं ने उठाए थे दो शिफ्ट पर सवाल
पहले यह परीक्षा 15 जून को दो शिफ्ट में आयोजित की जानी थी। लेकिन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इस प्रारूप पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने दलील दी थी कि अलग-अलग शिफ्टों में प्रश्नपत्रों की कठिनाई अलग हो सकती है, जिससे उम्मीदवारों के बीच असमानता पैदा होती है और निष्पक्षता पर असर पड़ता है।
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30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
एनबीई ने बताया लॉजिस्टिक प्लान, कोर्ट ने दी स्वीकृति
एनबीई ने कोर्ट को सूचित किया कि एकल शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए करीब 1000 से ज्यादा केंद्र और 60 हजार से अधिक स्टाफ की जरूरत होगी। इसके अलावा सुरक्षित परीक्षा केंद्र, तकनीकी व्यवस्था और बिजली बैकअप जैसी तैयारियों की भी जरूरत है।
तकनीकी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने 3 अगस्त को सबसे नजदीकी उपयुक्त तारीख बताया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कराने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने साफ किया कि अब और समय नहीं बढ़ाया जाएगा।
उम्मीदवारों को मिली राहत, अब नहीं रहेगा भ्रम
इस फैसले से मेडिकल उम्मीदवारों को राहत मिली है। वे दो शिफ्ट के कारण होने वाली असमंजस की स्थिति से परेशान थे। अब एक तय तारीख और समय मिलने से तैयारी में स्पष्टता आई है।
एनबीई जल्दी ही परीक्षा शहरों के आवंटन और एडमिट कार्ड से जुड़ी नई अधिसूचना जारी करेगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।