RBI Note Refund Rules: हमारे भारत की जो मुद्रा है वह सिक्के एवं नोटों में दोनों में है। कागज के नोटों के अंदर प्रयोग किया जाने वाला कागज उच्चतम क्वालिटी का होता है परंतु फिर भी यह नोट कभी-कभी फट जाता है।
कटे फटे नोटों को चिपकाकर चोरी-छिपे चलाने की आवश्यकता नहीं। आपके पास भी कोई ऐसे नोट है जो गलती से कट फट गए हैं आप बैंक जाकर बदल सकते हैं।
तो इसकी चिंता आप छोड़िए क्योंकि आरबीआई ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने एक की प्रक्रिया के तहत इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया बताई है। एक बार में नोट बदलवाने की सीमा भी आरबीआई ने तय की है।
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यहां ध्यान देने योग्य बात यह कि आप किसी कॉओपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक और रूरल बैंक में नोट नहीं बदलवा सकते है। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों में नोट बदलवाए जा सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की नोट ऐसे नोट किसी भी बैंक के अंदर जमा करा कर एक्सचेंज कराए जा सकते हैं इसलिए लिए जरुरी नहीं कि, आपका खाता भी उस बैंक मे हो।
आरबीआई ने बदलने योग्य नोटों के लिए अलग-अलग कैटेगरी फिक्स की है पर आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह है विकृत नोट मतलब जो नोट दो टुकड़ों में फट चुका हो। इन नोटों में वह नोट भी आते हैं जिसका एक हिस्सा खो गया हो। ऐसे में उसे नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी यह डिपेंड करता है उसे नोट की कंडीशन पर।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके बारे में नियम बताए हैं।
यदि आपका नोट 50 रुपये से छोटा है,मतलब 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये या फिर उससे भी कम है तो आपको एक कंडीशन पर फुल वैल्यू मिलेगी।
दो या उससे ज्यादा हिस्सों में बंटे नोट का सबसे बड़ा हिस्सा 50 प्रतिशत या उससे बड़ा होना चाहिए। ऐसे में आपको उस नोट की पूरी वैल्यू के बराबर पैसा बैंक की तरफ से दिया जाएगा।
नोटों को मापने के लिए आरबीआई ने पूरे नियम बनाए हैं। उन्हीं के आधार पर निश्चित किया जाता है कि नोट का सबसे बड़ा हिस्सा कितने प्रतिशत का है।यदि बड़ा हिस्सा 50 प्रतिशत से भी कमका है तो उस नोट का क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है।