Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत की एक भरोसेमंद और लोकप्रिय लंबी अवधि की बचत योजना है। यह सरकारी योजना होने के कारण इसमें जमा किया गया पैसा सुरक्षित रहता है और तय ब्याज मिलता है। इस योजना में निवेश करने पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट भी मिलती है, इसलिए लोग इसे काफी पसंद करते हैं।
जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही के लिए PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो हर साल जोड़कर (कंपाउंड) दिया जाता है। इस खाते में आप एक साल में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। PPF की अवधि 15 साल की होती है।
अगर कोई व्यक्ति हर साल 1 लाख रुपये जमा करता है, तो 15 साल में उसकी कुल जमा राशि 15 लाख रुपये होगी। 7.1% ब्याज के साथ यह रकम लगभग 27,12,139 रुपये तक पहुंच सकती है।
क्यों नहीं खोल सकते एक से ज्यादा खाता?
भारतीय सरकारी नियमों के अनुसार, चाहे बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, एक व्यक्ति के नाम पर पूरे भारत में सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खोला जा सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2019 के तहत, आप फॉर्म-1 भरकर अपना PPF अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन एक से अधिक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। जॉइंट PPF अकाउंट की भी मनाही है, इसलिए आपको नियमों का पालन करना होगा।
PPF नियमों की अनदेखी पर सख्ती
PPF अकाउंट आपके PAN से लिंक होता है, जिससे वेरिफिकेशन के दौरान कई अकाउंट का पता चल सकता है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा अकाउंट पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त अकाउंट को अमान्य घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों में जमा की गई राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाती है और केवल एक अकाउंट को ही चालू रखा जाएगा।
क्या बच्चे के नाम पर PPF खोल सकते हैं?
माता-पिता या कानूनी अभिभावक को नाबालिग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर PPF अकाउंट खोलने की अनुमति है। ध्यान रहे कि एक बच्चे के नाम पर भी केवल एक PPF अकाउंट ही खोला जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक और अनुशासित बचत को प्रोत्साहित करना है, इसलिए निवेश की सीमा तय की गई है। अगर कोई निवेशक इससे अधिक बचत करना चाहता है, तो उसे अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा।
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