50 लाख जुर्माना से लेकर सिम नंबर पोर्ट कराने तक, 1 जुलाई से लागू होंगे सिम कार्ड को लेकर ये नए नियम- New SIM Card Rules

New SIM Card Rules: टेलिकॉम एक्ट 2023 (Telecom Act 2023) को 1 जून से लागू किया जा रहा है। अब नया सिम कार्ड (New SIM Card) लेने, सिम कार्ड पोर्ट (SIM Card Port) कराने आदि को लेकर नियम बदले हैं।

Rupali kumawat
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Rupali kumawat - Sub Editor
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New SIM Card Rules: टेलिकॉम एक्ट 2023 (Telecom Act 2023) को 1 जून से लागू किया जा रहा है। अब नया सिम कार्ड (New SIM Card) लेने, सिम कार्ड पोर्ट (SIM Card Port) कराने आदि को लेकर नियम बदले हैं।

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जान लें, देश में 26 जून से नया टेलीकॉम नियम लागू हो गया है। जिसके अंतर्गत बहुत सारे नियम बदले गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम ये हैं। इनको जान लेना बेहद जरूरी है।

कितना सिम कार्ड ले सकता है एक व्यक्ति (SIM Card Limit In India)

  • नये टेलीकॉम नियम के अनुसार यदि आप 9 से ज्यादा सिम लेते हैं तो आप पर ₹50000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • फर्जी तरीके से सिम लेने पर 50 लाख जुर्माना या फिर 3 साल की जेल भी हो सकती है।
  • इमरजेंसी की स्थिति पैदा होने पर सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड कर सकती है।
  • इमरजेंसी के समय सरकार मैसेज को कहीं पर भी भेजने के लिए रोक सकती है।
  • प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेना बहुत जरूरी है।

सिम नंबर पोर्ट कराने का नियम बदला (SIM Card Port Rule)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) सिम नंबर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी यानी सिम स्वैप कराने के लिए समय निर्धारण बदल दिया है। अब सिम को स्वैप कराने के लिए 7 दिन लगेंगे। TRAI ने यह कदम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया है। इस नियम को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा।

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पहले क्या थे SIM Port के नियम

इससे पहले सिम स्वैप कराने के लिए 10 दिन तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब सात दिन ही लगेंगे। TRAI ने बताया है कि 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इस नियम से धोखाधड़ी करने वालें तत्वों को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टिंग कोड भी लाया जाएगा।

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रुपाली कुमावत पिछले कई वर्षों से लेखन क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनको हिंदी कविताएं, कहानियां लिखने के अलावा ब्रेकिंग, लेटेस्ट व ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी कवर करने में रुचि हैं। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से BADM में M.Com किया हैं एवं पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी से family law में LL.M किया हैं। रुपाली कुमावत के लेख Focus her life, (राजस्थान पत्रिका), सीकर पत्रिका, https://foucs24news.com, खबर लाइव पटना जैसे मीडिया संस्थानों में छप चुके हैं। फिलहाल रुपाली कुमावत 89.6 एफएम सीकर में बतौर न्यूज कंटेंट राइटर अपनी सेवाएं दे रही हैं।
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