Rajasthan Free Ration Yojana: खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों के लिए अब नाम हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का समय आ गया है। सीकर जिले के रसद अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि अपात्र लोगों को 15 दिन के भीतर योजना से अपना नाम हटाने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा समाप्त होने के बाद अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किन्हें हटाना होगा नाम?
जिला रसद अधिकारी के अनुसार, वे परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, योजना से बाहर होंगे:
- आयकरदाता परिवार – यदि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है।
- सरकारी और अर्धसरकारी नौकरी – परिवार के कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, या स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत हैं।
- वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक – जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से अधिक है।
- चार पहिया वाहन धारक – यदि परिवार के पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन को छोड़कर)।
ऐसे परिवारों को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों (राशन की दुकानों) पर जाकर आवेदन पत्र भरकर योजना से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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अब तक का GIVE-UP अभियान
सरकार द्वारा GIVE-UP अभियान 3 दिसंबर 2024 से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य योजना का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। 7 जनवरी 2025 तक इस अभियान के तहत 401 राशन कार्ड धारकों के 1852 सदस्यों को योजना से बाहर किया जा चुका है। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है, और उपभोक्ताओं को अपने आवेदन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी तक जमा कराने होंगे।
नाम न हटाने पर क्या होगा?
यदि कोई सक्षम परिवार समय सीमा के भीतर अपना नाम योजना से नहीं हटवाता है और जांच में अपात्र पाया जाता है, तो विभाग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
- अपात्र परिवारों से बाजार दर पर राशन की वसूली की जाएगी।
- आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।
उपभोक्ताओं से अपील
सरकार ने सक्षम परिवारों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटाएं ताकि योजना का लाभ उन कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच सके, जिनके लिए यह बनाई गई है।
खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य समाज में न्याय और पारदर्शिता स्थापित करना है। GIVE-UP अभियान के माध्यम से सरकार इस योजना को वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।