Mukhyamantri Rajshri Yojana 2024: कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों के प्रति समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार कई स्तर पर अभिनव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संचालन किया जा रहा हैं। जिसका लाभ बेटी होने पर परिवार को मिलता है। इस योजना के अंतर्गत बेटी होने पर परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आइये जानते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है, राजश्री योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? इस योजना के क्या प्रावधान है तथा इस योजना की पात्रता क्या है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है (Rajshri yojana kya hai)
यह भी जरूर पढ़ें...
कन्या जन्म को सकारात्मक बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सत्र 2016-17 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई। यह योजना पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लाई गई थी। इसमें ₹50000की आर्थिक राशि 6 किस्तों में दी जाती है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रावधान-
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कन्या जन्म से लेकर कक्षा 12 उत्तीर्ण करने तक 6 किस्तों में ₹50000 की राशि अभिभावक के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इन 6 किस्तों का आवंटन निम्न प्रकार से होता है –
1. पहली किस्त जीवित बालिका जन्म पर ₹2500।
2. दूसरी किस्त बालिका द्वारा 1 साल की आयु पूर्ण करने के पश्चात तथा संपूर्ण टीकाकरण लगाने के बाद ₹2500।
3. तीसरी किस्त राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश पर ₹4000।
4. चौथी किस्त राजकीय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश पर ₹5000।
5. पांचवी किस्त राजकीय विद्यालय से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹11000।
6. छठी के राजकीय विद्यालय से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹25000।
उपरोक्त किस्तों में प्रथम दो किस्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा तथा अन्य चार किस्ते महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिका के नाम से दी जाती है।
राजश्री योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? पात्रता क्या है? (Rajshri yojana ke liye patrata)
-इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रसूता का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
-राजकीय चिकित्सालय अथवा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा संस्थागत प्रसव कराने पर जीवित बालिका के जन्म पर ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
-बालिका के माता-पिता के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है।
-बालिका द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने पर ही बाकी की किस्त देय होगी।
-1 जून 2016 के बाद पैदा हुई बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र होगी।
-प्रथम दो किस्त प्राप्त होने के बाद यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में दंपति की अगली बालिका संतान भी इस योजना के लिए पात्र होगी।
-दंपति की केवल दो संतान होने की स्थिति में ही बालिका मुख्यमंत्री राज्य योजना के लिए पात्र होगी।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कैसे आवेदन करें? (Rajshri yojana ka form kaise bharen)
राजश्री योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है। इसके लिए राजस्थान सरकार की शाला दर्पण की ऑफिशल वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होता है। किसी शिक्षक अथवा शाला दर्पण आईडी धारक से संपर्क करना होता है। इसके लिए ईमित्र अथवा अटल सेवा केंद्र की सहायता से आवेदन किया जा सकता है।
राजकीय चिकित्सालय अथवा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालय अथवा स्वस्थ अधिकार कलेक्टर कार्यालय अथवा जिला परिषद या ग्राम पंचायत से राजश्री योजना का आवेदन पत्र ले सकते हैं। आवेदन पत्र लेकर उसमें आवश्यक जानकारी भरकर तथा आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर फॉर्म को जमा करवाना होता है। दस्तावेजों तथा फॉर्म में भरी गई जानकारी की जांच होगी, यदि दस्तावेज सही पाए गए योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
राजश्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-
संस्थागत प्रसव पर प्रसूता कार्ड
माता-पिता का आधार कार्ड
भामाशाह कार्ड
बालिका जन्म प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल्स
ममता कार्ड
मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड
विद्यालय प्रवेश प्रमाण पत्र
12वीं की मार्कशीट
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री राजश्री योजना से लाभ
– बालिका जन्म पर समाज में सकारात्मक भावना विकसित होगी।
– संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा।
– मातृ मृत्यु दर ,शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी।
– लिंगानुपात बढ़ेगा महिला सशक्तिकरण होगा।
– समाज में लैंगिक समानता की भावना विकसित होगी।
Want a Website like this?
Designed & Optimized by Naveen Parmuwal
Journalist | SEO | WordPress Expert