Did You Know: आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card Latest News) की जरूरत होती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंक खाता खुलवाने, गैस सिलेंडर सब्सिडी लेने, घरेलू कामकाज से लेकर नौकरी पाने तक, हर काम में आजकल आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आधार कार्ड हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है।
यहीं वजह है कि आधार कार्ड से जुड़े ठगी के मामले में भी बढ़ रहे हैं। अगर किसी गलत व्यक्ति के पास आधार कार्ड चला जाए, तो इसका मिस यूज भी हो सकता है। ऐसे में आधार कार्ड की सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा स्वयं का होता है। लेकिन, क्या आपने सोचा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या होता है? या फिर मरने के बाद आधार कार्ड का क्या करना चाहिए? क्या आधार का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उसे सरेंडर या डीएक्टिवेट करने का कोई प्रावधान है? क्या आधार को बंद किया जा सकता है? आइये जानते हैं।
मरने के बाद आधार कार्ड का क्या करें? (What to do with Aadhar card after death?)
किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सुरक्षा के लिए आधार कार्ड को लॉक किया जा सकता है। बता दें कि आधार कार्ड को सरेंडर या कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए आधार कार्ड को लॉक किया जा सकता है। लॉक करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपके आधार डेटा तक नहीं पहुंच सकता। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को अनलॉक करना होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि परिवार के सदस्य मृतक के आधार कार्ड को इतना सुरक्षित रखें कि कार्ड किसी और के हाथ न लगे और इसका गलत इस्तेमाल न हो सके।
आधार कार्ड को कैसे लॉक करें? (How to lock Aadhar card?)
- इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद My Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।
- My Aadhaar में आधार सर्विसेज पर जाएं, वहां आपको ‘लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स’ का विकल्प दिखाई देगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इसमें लॉगइन करने के लिए आपको 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें।
- यह ओटीपी डालने के बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प दिखाई देगा। आप अपनी मर्जी से लॉक या अनलॉक का विकल्प चुन सकते हैं।
वोटर आईडी, पैन और पासपोर्ट का क्या होता है? (Voter ID, Pan, Passport After Death)
आधार कार्ड की तरह ही किसी की मृत्यु के बाद उसका पासपोर्ट रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। समय सीमा समाप्त होने के बाद इसकी वैधता अपने आप खत्म हो जाती है। वहीं, किसी की मौत के बाद आप उसका वोटर आईडी कार्ड रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद यह कार्ड रद्द हो जाएगा। वोटर आईडी रद्द करवाने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है। पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रावधान है। इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को आयकर विभाग से संपर्क करना होगा।