ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ा दी है। अब आप 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले ये तारीख 15 सितंबर थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे बढ़ाया गया है।
टैक्सपेयर्स को मिली राहत
आयकर विभाग ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। कई लोग ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो रही थी। इसके मद्देनजर, विभाग ने 16 सितंबर की रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल मेंटेनेंस की भी घोषणा की है। इस एक दिन की मोहलत से टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन विभाग ने सभी से समय से रिटर्न फाइल करने की अपील की है ताकि आखिरी समय की दिक्कतों से बचा जा सके।
जुर्माने से बचने की सलाह
समय पर ITR फाइल करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह के अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत, अगर आप निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए, समय पर रिटर्न फाइल करना फायदेमंद है।
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देरी से फाइलिंग की समस्याएं
ITR समय पर न भरने पर जुर्माने के अलावा अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। सेक्शन 234A के तहत, टैक्स बकाया पर हर महीने 1% का ब्याज देना पड़ता है। देर से रिटर्न भरने पर प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग सकता है और रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। अगर किसी ने जानकारी छिपाई या गलत दी तो जेल की सजा का भी प्रावधान है, जो 3 महीने से 2 साल तक हो सकता है। इसलिए, ध्यान रखें कि समय पर और सही जानकारी के साथ रिटर्न भरें।
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