March 31 Deadline Alert: अगर आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के जरूरी काम पूरे कर लिए हैं, तो चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर कुछ बचा है, तो आज आखिरी मौका है। आज 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। जरूरी काम अधूरे छोड़ने पर आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है।
आज ही करें अपडेटेड ITR दाखिल
अगर आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) नहीं भरा है, तो 31 मार्च 2025 इसकी आखिरी तारीख है। अगर पहले गलती हुई थी या ITR फाइल नहीं किया था, तो आज ही सुधार लें। देरी होने पर भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है।
टैक्स बचाने का आखिरी दिन
अगर आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं, तो धारा 80सी के तहत निवेश कर सकते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी या टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं।
एडवांस टैक्स जमा करें
अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है (टीडीएस छोड़कर), तो आज ही एडवांस टैक्स भरें। देरी करने पर ब्याज और जुर्माने का बोझ बढ़ सकता है।
पैन-आधार लिंक करना जरूरी
अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो आज ही करें। ऐसा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में दिक्कत आ सकती है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का फायदा
अगर आप धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो 75,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। आज आखिरी मौका है इस फायदे को लेने का।
ये सभी काम आज रात 12 बजे तक ही किए जा सकते हैं। कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, इसलिए अभी एक बार चेकलिस्ट देख लें।




