Medicine Price Increase: 1 अप्रैल से, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 900 से ज्यादा महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों में 1.74% तक का इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी जीवनरक्षक दवाओं में की गई है, जिनमें गंभीर संक्रमण, हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। यह संशोधन हर साल होने वाली मूल्य समीक्षा का हिस्सा है, जो ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 (DPCO) के तहत किया जाता है।
केंद्र से बिना अनुमति दवा कंपनियों को मिली छूट
इस बदलाव के बाद, दवा निर्माता कंपनियां इन दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में वृद्धि कर सकती हैं, और इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक दवाओं की कीमतें सालाना थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर 0.00551% बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही, NPPA नई दवाओं की खुदरा कीमत भी निर्धारित करता है।
महंगी हुईं ये प्रमुख दवाएं
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित दवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है:
- एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन: 250mg की एक गोली ₹11.87, 500mg की ₹23.98
- ड्राय सिरप (एमोक्सिसिलिन + क्लेवुलैनिक एसिड): ₹2.09 प्रति मिलीलीटर
- दर्द निवारक डाइक्लोफेनैक: ₹2.09 प्रति टैबलेट
- इबुप्रोफेन:
- 200mg: ₹0.72 प्रति टैबलेट
- 400mg: ₹1.22 प्रति टैबलेट
- मधुमेह की दवा (डापाग्लिफ्लोजिन + मेटफॉर्मिन + ग्लिमेपिराइड): ₹12.74 प्रति टैबलेट
- एंटीवायरल एसाइक्लोविर:
- 200mg: ₹7.74 प्रति टैबलेट
- 400mg: ₹13.90 प्रति टैबलेट
- मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन:
- 200mg: ₹6.47 प्रति टैबलेट
- 400mg: ₹14.04 प्रति टैबलेट
हर साल होती है दवाओं की मूल्यवृद्धि
NPPA, जो कि राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) के तहत दवाओं की कीमतों का निर्धारण करता है, हर साल इन दवाओं के दाम में बदलाव करता है। ये दवाएं आमतौर पर जीवन को बचाने वाली मानी जाती हैं, और सरकार इनकी कीमतों को नियंत्रित करती है। हालांकि, WPI के आधार पर दवा कंपनियां इन दवाओं की कीमत बढ़ा सकती हैं, जिससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है।
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