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राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव: अब फॉर्म भरकर नहीं दी परीक्षा तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जुर्माना भी लगेगा- Rajasthan Bharti News

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Rajasthan Bharti News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने नया नियम लागू किया है। अब लगातार दो भर्ती परीक्षाओं में बिना कारण अनुपस्थित रहने पर OTR और आवेदन करने की सुविधा निलंबित होगी। दोबारा सक्रिय करने के लिए जुर्माना भरना होगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें!

Rajasthan Desk
Written by: Rajasthan Desk - News
Updated: April 03, 2025 06:23 PM (IST)

Rajasthan Bharti News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने भर्ती परीक्षाओं में नए नियम लागू किए हैं। अब जो उम्मीदवार फॉर्म भरने के बाद परीक्षा नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

अनुपस्थिति पर होगी सख्ती

हाल ही में आयोजित 12 परीक्षाओं में लगभग आधे अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसे देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया है कि बिना किसी ठोस कारण के लगातार दो परीक्षाओं में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) और आवेदन करने का अधिकार निलंबित कर दिया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल से 31 मार्च के वित्तीय वर्ष के आधार पर लागू होगा।

OTR सुविधा का गलत इस्तेमाल रोकने की पहल

सरकार ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए OTR प्रणाली शुरू की थी, जिससे एक बार पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार बिना तैयारी के या बिना परीक्षा देने के इरादे से आवेदन कर देते हैं। इससे परीक्षा संचालन में कई दिक्कतें आती हैं।

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अनुपस्थिति से क्या परेशानी होती है?

बोर्ड परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, प्रश्नपत्रों की छपाई, ओएमआर शीट तैयार करना और सुरक्षा इंतजाम जैसे कार्य आवेदनों की संख्या के आधार पर करता है। जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देते, तो इससे सरकारी संसाधनों की बर्बादी होती है, परीक्षा केंद्रों पर असर पड़ता है और प्रशासन को अनावश्यक खर्च झेलना पड़ता है।

नए नियम के तहत जुर्माना भी लगेगा

अब अगर कोई अभ्यर्थी लगातार दो परीक्षाओं में बिना कारण अनुपस्थित रहता है, तो उसका OTR और आवेदन करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इसे दोबारा चालू करने के लिए ₹750 का जुर्माना देना होगा। यदि वही अभ्यर्थी दोबारा दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो यह जुर्माना बढ़कर ₹1,500 हो जाएगा।

बोर्ड की सख्त चेतावनी

बोर्ड के सचिव डॉ. बी.सी. बधाल ने बताया कि यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे सिर्फ उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करें, जिनमें वे सच में भाग लेना चाहते हैं। इससे उन्हें जुर्माने और अन्य दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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