Sikar News: सीकर में छात्रों के लिए नए नियम, हॉस्टल में देरी से आए तो घर पहुंचेगी खबर, हर छात्र पर रखी जाएगी नजर

Sikar News: सीकर में हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू, देर रात बाहर रहने पर माता-पिता को दी जाएगी जानकारी।

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Rajasthan Desk - News
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Sikar News: सीकर शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और सेहत को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्टर तैयार किया जाएगा। यदि कोई भी छात्र देर रात तक बाहर रहता है, तो इसकी सीधी सूचना उसके परिजनों को दी जाएगी ताकि समय रहते उसकी काउंसलिंग की जा सके।

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क्या हॉस्टल और पीजी के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सीकर में चलने वाले सभी पीजी और हॉस्टलों को अब सरकारी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी संस्थान संचालित नहीं हो सकेगा। पंजीकरण की अनुमति केवल उन्हीं संस्थानों को मिलेगी जो सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे।

  • हॉस्टल में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए।
  • कमरों में हवा के आने-जाने यानी वेंटिलेशन की सही सुविधा होनी जरूरी है।
  • नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर संस्थान में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।
  • छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हफ्ते में एक बार मेडिटेशन और मनोरंजन के कार्यक्रम होंगे।

सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन क्या करने वाला है?

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड पर बने फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। इससे छात्रों को पैदल चलने में होने वाली परेशानी दूर होगी। इसके अलावा, रात 8 बजे के बाद शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीमें लगातार छापेमारी करेंगी। पुलिस विभाग ने हर संस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया है, जो सीधे प्रशासन के संपर्क में रहेगा और ड्रग्स जैसी समस्याओं पर नजर रखेगा।

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