ED on Arvind Kejriwal Bail Plea: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत (Arvind Kejriwal Bail Plea) को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर विरोध करते हुए ईडी ने हलफनामा पेश किया। इसको लेकर ऐसी कई दलीलें दी गई हैं जो केजरीवाल के बेल मिलने में समस्या खड़ी करती हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीद बढ़ी थी।
शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर ईडी की ओर से जोरदार दलील दी गई है। ईडी ने अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यानी अगर इस तरह चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बेल दी गई तो भविष्य में फिर किसी नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल एक उदाहरण बन जाएंगे।
ईडी ने हलफनामे में कई पुराने केसों का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मौजूदा समय में कई नेता न्यायिक हिरासत में हैं। साथ ही कई सारे नेता बगैर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के भी न्यायिक हिरासत में होंगे तो किसी एक नेता को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए। इस तरह से ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल के बेल का जोरदार तरीके से विरोध दिखा।
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बता दें, अरविंद केजरीवार पिछले करीब दो माह से तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें ईडी ने शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। इससे पहले आप नेता मनीष सिसौदिया भी जेल में हैं। साथ ही नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कुछ हफ्ते पहले बेल दे दी गई थी।