Industrial Dearness Allowance Update: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते (IDA) की दरों में परिवर्तन किया गया है। यह नया संशोधन 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा, जिससे बोर्ड स्तर, बोर्ड के नीचे के अधिकारी और गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षक प्रभावित होंगे।
नए संशोधन के आदेश जारी
सरकार ने जारी किए गए आदेश (संख्या No.W-02/0037/2025-DPE(WC)/FTS-14505) में 1987, 1992, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमानों पर IDA दरों को संशोधित किया है।
1992 वेतनमान के लिए आईडीए दरें
1992 के वेतनमान के अनुसार, औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI 1960=100) जून से अगस्त 2025 की तिमाही के लिए 9611 रही। इसके आधार पर दरों में 774.5% की वृद्धि हुई है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार हैं:
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– मूल वेतन ₹3500 तक: 774.5% (₹17024/- न्यूनतम राशि)
– ₹3500 से ₹6500 तक: 580.9% (₹27108/- न्यूनतम राशि)
– ₹6500 से ₹9500 तक: 464.7% (₹37759/- न्यूनतम राशि)
– ₹9500 से अधिक: 387.2% (₹44147/- न्यूनतम राशि)
अन्य वेतनमानों के लिए संशोधित दरें
अन्य वेतनमानों के लिए भी IDA दरें संशोधित हुई हैं:
– 1997 वेतनमान के लिए दर 462.7%,
– 2007 वेतनमान के लिए 233.2%,
– 2017 वेतनमान के लिए 51.8%।
सरकार द्वारा इस संशोधन के साथ महंगाई भत्ते में वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाना है। 50 पैसे या इससे अधिक के अंशों को अगले रुपये तक गोल कर दिया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों के जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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