Rajasthan Motor Vehicle Rules: राजस्थान के 28 लाख वाहनों के लिए ये बुरी खबर है। क्योंकि, 10 अगस्त से इन गाड़ियों को 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। राजस्थान ट्रांसपोर्ट ने इसके लिए 31 जुलाई तक का टाइम दिया था।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1 अगस्त से नए मोटर वाहन नियम लागू (New Motor Vehicle Rules) होने जा रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा नियम है नंबर प्लेट को लेकर। ट्रांसपोर्ट विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) लगाने को अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।
इस हिसाब से 10 अगस्त से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम लागू हो जाएगा।
राजस्थान के 28 लाख वाहन बिना HRSP Number Plate
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान में करीब 32 लाख छोटे-बड़े वाहन हैं। जिसमें से करीब 28 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है। अब नए मोटर वाहन नियम के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाएगी। इसके लिए आपको हजारों रुपए का झटका लगने वाला है।
5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा
दिसंबर 2023 में परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर निर्देश जारी किये गए थे। अब यह HRSP नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस 10 अगस्त से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5,000 रुपये तक फाइन लगा सकती है। दिशा निर्देश के मुताबिक, इसमें 5 साल पुराने सभी वाहनों पर ये नियम लागू होंगे।
HRSP Number Plate लगाने में आ रही दिक्कतें
अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये बात समझनी होगी कि कई लोगों को इस नंबर प्लेट (HRSP Number Plate) को लगाने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे- कई गाड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कई लोगों को ऑनलाइन समस्या हो रही है, कईयों को डिपार्टमेंट की ओर से समय पर नहीं लगाया आदि-इत्यादी।
इस तरह की समस्याएं वाहन मालिकों को आ रही हैं। इस कारण भी अधिकतर वाहन HRSP Number Plate नहीं लगवा पाए हैं। अब देखना है कि इसको लेकर विभाग की ओर से क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। बता दें, 31 जुलाई 2024 अंतिम तारीख थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है।