Sikar Hotel: सीकर नगर परिषद ने अब नटराज होटल के बाद सीकर होटल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होटल मालिक शशि कुमार दीवान और इसके नीचे स्थित दुकानदारों को एक नोटिस जारी कर उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को तीन दिनों के भीतर हटा लें। यदि यह अतिक्रमण हटाया नहीं जाता है, तो नगर परिषद और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी।
नगर परिषद, सीकर द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश माननीय अपर जिला न्यायाधीश सीकर के द्वारा 11 सितंबर 2024 को दिए गए फैसले के अनुसार लिया गया है। यह फैसला दीवानी दावा संख्या 9/2016 में दिया गया था, जिसमें शशि कुमार दीवान के खिलाफ अतिक्रमण को हटाने का आदेश था।
नोटिस में यह भी बताया गया है कि सीकर होटल का वह हिस्सा और इसके नीचे स्थित दुकानों का हिस्सा, जो सार्वजनिक रास्ते पर बने हैं, उन्हें तीन दिनों के भीतर हटाना आवश्यक है। यदि होटल मालिक और दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो नगर परिषद और प्रशासन द्वारा मिलकर अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस आदेश के बाद, सीकर शहर में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार की संभावना है। यह कदम नगर परिषद की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस मामले में नगर परिषद की ओर से बार-बार दिए गए नोटिस और आदेशों को लेकर शशि कुमार दीवान और अन्य संबंधित पक्षों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अब अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है।
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