Supreme Court Decision On NEET Re Exam: नीट यूजी परीक्षा (NEET Exam 2024) पेपर लीक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया है।
सर्वोच्च न्यायलय ने NEET Exam 2024 को दोबारा कराने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को दोबारा कराने पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं कराया जा सकता है। इससे ये साफ हो चुका है कि नीट यूजी की परीक्षा फिर से नहीं होगी।
नीट परीक्षा दुबारा कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पढ़िए
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेटा (पेपर लीक) से यह नहीं लगता है कि सिस्टेमैटिक ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है।
- कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को रद्द करने की मांग करना सही नहीं है। इससे करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य प्रभावित होंगे।
- CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगो ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है, आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द हो सकता है।
- कोर्ट को कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखता है कि जिससे ये साबित किया जा सके कि पेपर लीक हुआ था या परीक्षा का परिणाम दूषित था।
नीट यूजी परीक्षा 2024 की खास बातें
नीट-यूजी परीक्षा इस साल 5 मई को देश-विदेश के 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी थे। इसमें 23 लाख 33 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पटना पुलिस 5 मई को परीक्षा के दिन ही पेपर लीक की घटना की जानकारी सामने लाई। पटना के शास्त्री नगर थाने में इस संबंध में एक FIR दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया।
नीट के टॉपर्स पर उठे थे सवाल
बता दें, इस बार नीट परीक्षा में सबसे अधिक टॉपर बने थे। इतने सारे टॉपर्स के आने पर सवाल उठने लगे थे। जिसके बाद NTA ने कहा था कि ग्रेस मार्किंग और आसान सवाल के कारण ऐसा हुआ है। मगर कई जगहों से पेपर लीक की घटना सामने आई और इसको लेकर पुलिस व सीबीआई ने गिरफ्तारी भी की। तब जाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
इसके बाद याचिका करने वालों ने नीट परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की लेकिन आज मंगलवार को 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को दुबारा कराने की मांग को खारिज कर दिया।