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How to Vote, First Time Voter: मतदान केंद्र पर वोट कैसे दें? जानिये वोट डालने की A To Z प्रक्रिया आसान भाषा में

How to Vote, First Time Voter: 18वीं लोकसभा (Lok Sabha Election 2024) के लिए आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे। ऐसे में जो पहली बार मतदान करेंगे, वो वोट डालने की प्रक्रिया को नहीं जानते होंगे। ऐसे वोटर्स कंसर्न में रहते हैं कि मतदान केंद्र पर क्या होता है, कैसे लोग वोट डालते हैं। election knowledge How to Vote First Time Voter at polling booth vote kaise dalte hain

Gullak Sharma
Written by: Gullak Sharma - Sub Editor
4 Min Read

How to Vote, First Time Voter: वोट देना मतदाता का अधिकार व नैतिक कर्तव्य है। भारत में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी भारतीय नागरिक मतदान (Voting) कर सकते हैं। चुनाव (Election 2024) लोकतंत्र के पर्व की तरह होता है, सभी मतदाता मतदान देकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। 18वीं लोकसभा (Lok Sabha Election 2024) के लिए आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे। ऐसे में जो पहली बार मतदान करेंगे, वो वोट डालने की प्रक्रिया को नहीं जानते होंगे। ऐसे वोटर्स कंसर्न में रहते हैं कि मतदान केंद्र पर क्या होता है, कैसे लोग वोट डालते हैं।

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आपको बता दें कि वोट देना एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, इसलिए अधिक से अधिक मतदाता मतदान करें। सभी मतदाता अपना महत्वपूर्ण वोट देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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आइये जानते हैं कि मतदान केन्द्र पर मतदान कैसे दिया जाता है? (How to Vote at Polling Booth) (Election knowledge)

  • -मतदान करने के लिए आवश्यक है कि मतदाता का नाम राज्य सरकार द्वारा जारी मतदाता सूची में हो। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें की आपका नाम मतदाता सूची में हो।
  • -मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए मतदाता पर्ची अवश्य लेकर जाएं। मतदाता पर्ची के साथ एक आईडी प्रूफ भी लेकर जाए।
  • -भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए आईडी प्रूफ मान्य होंगे जो कि निम्न है- वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो वाला सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाक की पासबुक, पैन कार्ड, भारत के रजिस्ट्रार की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसद/ विधायक /एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र।
  • -मतदान केंद्र पर पहला अधिकारी आपका आईडी प्रूफ और वोटर लिस्ट में आपके नाम की जांच करेगा।
  • -दूसरा अधिकारी उंगली पर स्याही लगाकर एक पर्ची देगा। वह फॉर्म 17 ए में आपके हस्ताक्षर लेगा।

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  • -तीसरा अधिकारी स्याही लगी उंगली को देखेगा। वह पर्ची अपने पास रखकर मतदान केंद्र की ओर जाने की अनुमति देगा।
  • -मतदान केंद्र पर एक ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) होती है। इस मशीन में उम्मीदवारों का नाम, फोटो, पार्टी के प्रतीक चिन्ह की लिस्ट लगी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार की लिस्ट के पास नीला बटन होता है। अब अपने इच्छा अनुसार अपने मनपसंद उम्मीदवार के सामने लगे बटन को दबाकर उसे वोट दें।
  • -बटन दबाने पर बीप की आवाज आएगी।
  • -यदि उपरोक्त उम्मीदवारों में से किसी को वोट नहीं करना चाहते तो ईवीएम पर अंत में सबसे नीचे नोटा के सामने वाले बटन को दबाएं।
  • -बटन दबाने के साथ vvpat ( वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीन पर 7 सेकंड के लिए उम्मीदवार का नाम, सीरियल नंबर प्रदर्शित होगा। जिससे मतदाता अपने वोट को सुनिश्चित कर सकता है।
  • – 7 सेकंड के बाद वह सील बंद पर्ची वीवीपीएटी मशीन में चली जाएगी।

इसी तरह वोट देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

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मतदान केंद्र पर कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें

– अनुशासन बनाए रखें।
– कानून व्यवस्था बनाए रखें।
– मोबाइल, कैमरा अन्य गैजेट का इस्तेमाल न करें, अर्थात् मतदान केंद्र पर इन्हें न लेकर जाएं।

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Sub Editor
गुल्लक शर्मा शेखावाटी यूनिवर्सिटी से BSc में ग्रेजुएट किया हैं और वर्तमान में Civil Service की तैयारी कर रही हैं। उनको राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में साक्षात्कार देने का अनुभव प्राप्त हैं। Civil Service की तैयारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, करंट में चर्चित मुद्दों के कॉन्सेप्ट का गहराई से अध्ययन किया है। गुल्लक शर्मा को सरकारी योजनाएं, पाॅलिटी, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर लिखने का अनुभव हैं। वर्तमान में 89.6 एफएम सीकर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व पॉलिटिकल न्यूज का जिम्मा संभाल रही हैं।
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