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Rajasthan Private School Guideline: प्राइवेट स्कूल को लेकर सरकार सख्त, फीस, कॉपी-किताब को लेकर नए नियम बनाए

Rajasthan Private School Guideline: राजस्थान में प्राइवेट स्कूल को लेकर सरकार ने नए नियम (Rajasthan Private School Guideline In Hindi) बनाए हैं। अब प्राइवेट स्कूल के संचालकर मनमाने ढंग से फीस (Rajasthan Private School Fees) नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकार की ओर से इस तरह से 10 गाइडलाइन जारी किए गए हैं।

Ravi Kumar
Written by: Ravi Kumar - News Editor (Consultant)
4 Min Read

Rajasthan Private School Guideline: राजस्थान में प्राइवेट स्कूल को लेकर सरकार ने नए नियम (Rajasthan Private School Guideline In Hindi) बनाए हैं। अब प्राइवेट स्कूल के संचालक मनमाने ढंग से फीस (Rajasthan Private School Fees) नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकार की ओर से इस तरह की 10 गाइडलाइन जारी हुए गए हैं। इस गाइडलाइन को प्राइवेट स्कूल वाले फॉलो करेंगे। इतना ही नहीं इस गाइडलाइन में स्कूल ड्रेस, जूते, कॉपी, किताब आदि को लेकर भी गाइडलाइन तैयार की गई है।

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राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही शिक्षा विभाग बेहद एक्टिव नजर आ रहा है। इतना ही नहीं आज राजस्थान में गर्मी की छुट्टी (Rajasthan School Summer Vacation News) की घोषणा की गई, इस दौरान भी विभाग प्राइवेट स्कूल को लेकर सख्त दिखा। ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी को राजस्थान की नई सरकार पूरी तरह रोक देगी।

प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए गाइडलाइन (Rajasthan Private School Guideline)

प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर गाइडलाइन (Rajasthan Private School Guideline For Fees)

प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है। क्योंकि, अक्सर प्राइवेट स्कूल मोटे पैसे वसूलते हैं। इसलिए गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल लेवल फीस कमेटी का गठन हो और कमेटी के सदस्यों का नाम, पता और उनके मोबाइल नंबर पीएसपी पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। स्कूल लेवल फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस को पीएसपी पोर्टल पर पीडीएफ (वार्षिक और मासिक) बनाकर अपडेट करना अनिवार्य है।

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स्कूल लेवल फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी तरह का शुल्क वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ है। ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली को फिर से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लौटाना होगा। स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए होगी। इस हिसाब से 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकते हैं।

प्राइवेट स्कूल की किताबों को लेकर गाइडलाइन (Rajasthan Private School Guideline For Books)

प्राइवेट स्कूल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, सीबीएसई, सीआईएससीई, सीएआईई से मान्यता प्राप्त हैं। उनके नियमों और उप नियमों की पालना करते हुए शैक्षणिक सत्र के लिए किताबों का चयन करना होगा। इन किताबों की जानकारी लेखक का नाम, किताब की कीमत के साथ शैक्षणिक सत्र शुरू होने से एक महीने पहले ही स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा करन से पेरेंट्स उन्हें बाजार से भी खरीद सकेंगे।

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प्राइवेट स्कूलों में स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट की बिक्री का नियम

प्राइवेट स्कूलों में स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, बेल्ट जैसे सामान को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। इसको लेकर कहा है कि इन चीजों की बिक्री के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की शत प्रतिशत पालना होनी चाहिए।

छात्रों की शिकायत का त्वरित समाधान

गाइडलाइन के मुताबिक, स्टूडेंट्स पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना है। त्वरित सुनवाई के साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह से रैगिंग रोकने में मदद मिल सकती है।

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