Traffic Police Rules: गाड़ी चलाते समय अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं और कई सवाल जवाब करते हैं। कई बार सभी दस्तावेज होने के बाद भी बिना किसी कारण के गाड़ी को रोककर चालान बना दिया जाता है। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जरुरी दस्तावेजों के साथ-साथ कुछ नियम-कानून का भी पता होना चाहिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े होते हैं। तो चलिए जानते हैं मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के कुछ नियम और कानून जो आपको फिजूल के चालान से बचाते हैं और आपकी यात्रा को सुगम भी बनाते हैं।
कितनी बार कट सकता है चालान
अगर आपकी गाड़ी का चालान किसी कारण से कट गया है तो दोबारा चालान नहीं कट सकता। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 115 के अनुसार ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड जैसे अपवाद इसके साथ चलते हैं। पर कोई ऐसा वाजिब कारण हैं तो ये कानून आपके लिये मददगार साबित हो सकता हैं।
कौनसे दस्तावेज ट्रैफिक पुलिस मांग सकती है?
1. लाइसेंस
2. RC
3. Insurance policy document
4. PUC
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उपरोक्त कागजात या तो ओरिजनल साथ रखें या फिर Digilocker या mParivahan app में रख सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस पुलिस ही काट सकती है चालान
अगर आप कोई नियम तोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान काटने का अधिकार केवल ट्रैफिक पुलिस के पास है, ना कि पुलिस चौकी की पुलिस को। बशर्ते उनके पास ई-चालान मशीन या चालान रसीद बुक होनी चाहिये।
आप मांग सकते हैं परिचय पत्र
आप चालान काटने वाले पुलिस अधिकारी से उनका परिचय पत्र दिखाने के लिये कह सकते हैं और पुलिस अधिकार बाध्य है आपको परिचय पात्र दिखाने के लिये।
चालान जमा ना करना आपको मुश्किल मे डाल सकता है
अगर आप चालान पर चालान पेंडिंग कर रहे हैं। खासतौर पर ऑनलाइन चालान। अगर आपके 8 से ज्यादा चालान पैडिंग है तो आपको एक नोटिस जारी हो सकता है कि आपने चालान का पेमेंट नहीं किया है तो आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा। जिससे आप ना गाड़ी बेच पाएंगे ना चला पायेंगे ना insurance क्लैम कर पायेंगे।
ऐसे में नियम तोड़ने से पहले सोच लें कि अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो क्या हालात होंगे, कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी। नियम हमारे फायदे के लिए बने होते हैं इसलिए सकारात्मक रुख अपनाएं।
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