RPSC New Rule: राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग (RPSC) का नया नियम आया है। अगर आवेदन करते समय आप ऐसी गलती हैं तो एफआईआर दर्ज होगी।
आरपीएससी की ओर से जारी इस जानकारी के बारे में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग ने अयोग्य अभ्यर्थियों पर लगाम कसने के लिए ये नियम बनाया है।
ताजा मामला असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। इस भर्ती में 200 पदों की वैकेंसी के लिए 37 हजार 918 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें पहली बार 14 ऐसे अभ्यर्थी चिन्हित हुए जिन्होंने बिना योग्यता के भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था।
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हर अभ्यर्थी पर 400 रुपए का खर्च
अब अयोग्य अभ्यर्थियों को लेकर ये मानना है कि इन अभ्यर्थियों की वजह से परीक्षा आयोजित करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नपत्र छपवाने, परीक्षा केंद्र पर जांच और बैठने की व्यवस्था, बिजली, परीक्षकों की नियुक्ति का सारा खर्च सरकार को उठाना पड़ता है। हर अभ्यर्थी पर करीब 400 रुपए खर्च आता है।
आवेदन में झूठी जानकारी देने पर ये है सजा
अगर कोई अयोग्य होने पर भी झूठी जानकारी देकर या जान बूझकर आवेदन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। RPSC के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS) की धारा 217 के तहत इस्तगासा (याचिका) दायर करने की तैयारी कर रही है।
बिना योग्यता के आवेदन करने पर जेल जाना पड़ेगा
बिना योग्यता के सरकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ BNSS की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही अगर कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र में गलत जानकारी देता है, तो उसे 1 साल तक की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
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