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Rajasthan News: राजस्थान में 438 कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन, 38 कोचिंग संस्थान किए गए सील

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Rajasthan News: राजस्थान में सरकार कोचिंग सेंटर्स पर तेजी से एक्शन (Big Action On Coaching Center In Rajasthan) ले रही है। दिल्ली IAS Coaching के बाद चौकन्ना हो गई है। अब तक राजस्थान के 38 से अधिक कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है।

Rajasthan Desk
Written by: Rajasthan Desk - News
3 Min Read

Rajasthan News: राजस्थान में सरकार कोचिंग सेंटर्स पर तेजी से एक्शन (Big Action On Coaching Center In Rajasthan) ले रही है। दिल्ली IAS Coaching के बाद चौकन्ना हो गई है। अब तक राजस्थान के 38 से अधिक कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है।

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राजस्थान पुलिस ने राज्य के कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना आरंभ कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने 31 कोचिंग को नोटिस और 38 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। साथ ही कई कोचिंग की जांच पड़ताल जारी है।

घेरे में 438 कोचिंग संस्थान, जांच जारी

जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। बुधवार को आयुक्तालय क्षेत्र में संचालित 438 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरियों का पुलिस द्वारा निरीक्षण कर जांच की गई।

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इस जांच के दौरान 65 संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनियमितता पाई गई, जिसमें 31 संस्थानों को नोटिस देने एवं 38 संस्थानों की सील की कार्रवाई की गई। दिल्ली हादसे के बाद किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार भी इसको लेकर बैठक कर रही है ताकि ऐसी घटनाएं राज्य में ना हों।

सीकर में भी कोचिंग और हॉस्टल्स की जांच जारी

इस मामले को लेकर सीकर में संचालित कोचिंग और हॉस्टल्स की जांच जारी है। इसको लेकर नगर परिषद सीकर की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया। साथ ही इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल किया जा रहा है।

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भजनलाल सरकार दिख रही सख्त

इससे पहले भजनलाल सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण नहीं करने वाले भवन, इमारतों को सील करने के निर्देश जारी किए थे। साथ ही राज्य के सभी विकास प्राधिकरण, परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास को निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए।

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नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग का कहना था कि फायर एनओसी नहीं लेने वालों को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी NOC नहीं होने पर सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। इनमें शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, चिकित्सा भवन, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेंट, सभागार व अन्य भवन शामिल हैं। इसको लेकर विभाग की ओर से जांच पड़ताल लगातार किए जा रहे हैं।

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