New Rules from Today, 1st February 2024: फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही आपके जीवन से जुड़े कई चीजों के नियम भी बदल गए हैं। आज से हाइवे पर कार चलाने और पैसों के लेनदेन करने से पहले आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। 1 फरवरी 2024 से पैसों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं, जिनका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ने वाला है। इनमें FASTag, NPS और आईएमपीएस से जुड़े नियम भी शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं एक फरवरी 2024 से क्या क्या बदल गया है।
1. FASTag के KYC के नियमों में बदलाव
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बिना KYC वाले फास्टैग को blacklisted या deactivate करने का फैसला लिया है। ऐसे में अगर आपने अब तक fastag का KYC update नहीं करवाया है तो इसे तुरंत करवा लें। NHAI द्वारा फास्टैग केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन एक महीने के लिए बढ़ा दी है। NHAI ने यह कदम “वन व्हीकल- वन फास्टैग” मतलब एक वाहन के लिये एक ही फास्टैग के अंतर्गत उठाया है।
2. IMPS नियम मे परिवर्तन
Online transaction करने वाले लोगों के लिये महत्वपूर्ण परिवर्तन। IMPS में अब beneficiary जोड़ना जरुरी नहीं है अब आप 5 लाख के transaction के लिये जरुरी नहीं होगा। National payments of corporation of India (NPCI) ने इसकी घोषणा 31 अक्टूबर को की थी, ये नियम 1 फरवरी 2024 से लागू हो गया है।
3. फरवरी में 11 दिन बैंक रहेंगे बंद (Bank Holidays in February 2024)
RBI ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। इसमें अलग-अलग राज्यों में होने वाले कई त्योहारों की छुट्टियों के अलावा साप्तहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, फरवरी महीने के 29 दिनों में से 11 दिन बैंक बंद (Bank Holiday 2024) रहेंगे।इस दौरान आप बैंकिंग से जुड़ा कोई काम नहीं कर पायेंगे। हालांकि, आप बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
4. NPS विड्रॉल के नए नियम होंगे लागू
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 12 जनवरी, 2024 को एक सर्कुलर जारी करते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) से जुड़े नियमों में बदलाव करने का विचार किया है। इसके लिए विड्रॉल के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके मुताबिक, 1 फरवरी से एनपीएस अकाउंटहोल्डर्स को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को छोड़कर जमा राशि का केवल 25 फीसदी रकम निकालने की अनुमति होगी।