RBI Closed Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह फैसला बैंक की लगातार खराब होती वित्तीय स्थिति और भविष्य में मुनाफा कमाने की कोई ठोस योजना न होने के कारण लिया गया है।
RBI के अनुसार, बैंक न केवल वित्तीय रूप से कमजोर था, बल्कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने में भी विफल रहा। इसके चलते, RBI ने गुजरात के सहकारी समिति रजिस्ट्रार को बैंक के लिक्विडेशन (समापन) की प्रक्रिया शुरू करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
जमाकर्ताओं को मिलेगी ₹5 लाख तक की सुरक्षा
बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब वह किसी भी तरह की बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर पाएगा, जिसमें नए डिपॉजिट लेना या पुराने जमाकर्ताओं को पैसा लौटाना शामिल है। हालांकि, जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत प्रत्येक खाताधारक को अधिकतम ₹5 लाख तक का बीमा दावा मिलेगा।
यह भी जरूर पढ़ें...
सीकर में तीन घंटे नहीं आएगी बिजली, इन 10 इलाकों में रहेगी कटौती, जानें समय- Power Cut in Sikar Today
RBI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बैंक के लगभग 98.51% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी रकम वापस मिल जाएगी। 31 मार्च, 2024 तक DICGC ने पहले ही ₹13.94 करोड़ की बीमा राशि प्रभावित ग्राहकों को जारी कर दी है।
पहले भी कई बैंकों पर लग चुके हैं प्रतिबंध
यह पहली बार नहीं है जब RBI ने किसी सहकारी बैंक के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की है। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक और कुछ अन्य छोटे बैंकों पर भी RBI ने प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से कई मामलों में बैंकों की वित्तीय अनियमितताएं और ग्राहकों के पैसे को लेकर लापरवाही सामने आई थी।
इस तरह के फैसले से साफ है कि RBI अब उन बैंकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है, जो वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते। इसका मकसद आम जनता की जमा राशि को सुरक्षित रखना और बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बनाए रखना है।
क्या करें प्रभावित ग्राहक?
- DICGC की वेबसाइट पर जाकर बीमा दावे की प्रक्रिया शुरू करें।
- बैंक की ओर से मिलने वाले किसी भी अपडेट पर नजर रखें।
- भविष्य में छोटे या कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों में पैसा जमा करने से पहले सतर्क रहें।