Videsh Se Sona Lane Ke Niyam: हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से लौटते समय बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद, विदेश से सोना और नकदी लाने के नियमों को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
आइए जानते हैं कि विदेश यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति भारत में कितना सोना और नकदी ला सकता है और नियमों का पालन न करने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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Videsh Se Sona Lane Ke Niyam: कितना सोना ला सकते हैं?
विदेश से लौटने वाले यात्रियों के लिए सोना लाने की एक निश्चित सीमा तय है। विदेश से सोना लाने के नियम (Videsh Se Sona Lane Ke Niyam) के अनुसार, पुरुष यात्री 20 ग्राम (लगभग 2 तोला) सोना ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, जबकि महिलाएं 40 ग्राम (लगभग 4 तोला) तक सोना लाने की छूट रखती हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए पारिवारिक संबंध साबित करना जरूरी होता है। यदि सीमा से अधिक सोना लाया जाए, तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है।
कस्टम ड्यूटी: सोने पर कितना शुल्क लगता है?
Videsh Se Sona Lane Ke Niyam के तहत, यदि कोई व्यक्ति तय सीमा से अधिक सोना लाता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। आभूषणों पर 6% ड्यूटी लागू होती है, जबकि सोने के बिस्किट या सिक्कों पर 12.5% ड्यूटी और 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। 2024 के बजट में आभूषणों पर ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई है, जो यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है।
सोना तस्करी के हॉटस्पॉट: कहां से आता है सोना?
भारत में सोने की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), म्यांमार और अफ्रीकी देशों से बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी होती है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 60% से अधिक तस्करी के मामले दर्ज किए जाते हैं। इन मामलों में पकड़े गए सोने को जब्त कर लिया जाता है, और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है।
नकदी लाने के नियम: कितना पैसा ला सकते हैं?
Videsh Se Sona Lane Ke Niyam के साथ-साथ नकदी लाने के भी कुछ नियम हैं। पुरुष यात्री 5,000 डॉलर (लगभग 4.3 लाख रुपये) और महिला यात्री 10,000 डॉलर (लगभग 8.6 लाख रुपये) तक नकद विदेशी मुद्रा बिना डिक्लेरेशन के ला सकते हैं। भारतीय मुद्रा में अधिकतम 25,000 रुपये तक लाई जा सकती है। यदि निर्धारित सीमा से अधिक नकदी है, तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म (CDF) भरकर जानकारी देनी होगी।
नियम तोड़ने पर क्या होगा? सजा और जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति झूठी जानकारी देता है या तय सीमा से अधिक सोना या नकदी छिपाकर लाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत भी 1 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है।