PAN Aadhaar Link Update News: आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार लिंक करने को लेकर बड़ी राहत दी है। जिन लोगों ने अभी तक लिंक नहीं कराया है उनको राहत दी गई है। हालांकि, ये राहत क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहां बताने वाले हैं। क्योंकि आधार और पैन से लिंक ना होने पर टीडीएस कटौती को लेकर बात कही गई थी। लेकिन अब ऐसे लोगों को ये खबर पढ़ लेनी चाहिए।
टीडीएस अलग-अलग आय के स्रोतों पर काटा जाता है। जिसमें सैलरी, निवेश, बैंक एफडी, कमीशन शामिल हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं और कारोबारियों को टीडीएस (टीसीएस) कटौती को लेकर बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता 31 मई 2024 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो टीडीएस की कम कटौती को लेकर करदाताओं और कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक अगर पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो दोगुनी दर से टीडीएस कटौती का प्रावधान है। लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि उसे करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें नोटिस मिले हैं जिसमें लिखा है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस कम काटा है या वसूला है।
ऐसे मामलों में उच्च दर पर कटौती नहीं की गई है, इसलिए आयकर विभाग ने टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट को प्रोसेस करने पर टैक्स की मांग की है। ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए सीबीडीटी ने कहा है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन-देन और ऐसे मामले जिनमें 31 मई 2024 से पहले पैन आधार लिंक होने के कारण पैन ऑपरेटिव हो गया है, ऐसे मामलों में करदाताओं से उच्च दर पर टैक्स नहीं लिया जाएगा।
एकेएम ग्लोबल के पार्टनर टैक्स संदीप सहगल ने कहा कि सर्कुलर के कारण कर कटौती करने वालों को थोड़ी राहत मिली है जिसमें पैन आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। टीडीएस अलग-अलग आय स्रोतों पर काटा जाता है। जिसमें वेतन, निवेश, बैंक एफडी, कमीशन शामिल हैं। सरकार को टीडीएस के जरिए ही टैक्स मिलता है। टीडीएस को सरकारी खाते में जमा करने की जिम्मेदारी भुगतान करने वाले व्यक्ति या कंपनी की होती है।
Edited By- Ravi Kumar Gupta