Supreme Court On Sarkari Naukri: अगर आप राजस्थान से हैं और शादीशुदा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सरकारी नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकारी नौकरी (Rajasthan Govt Jobs) पाने के लिए दो बच्चों की नीति पर मुहर लगा दी है। यानी अब दो बच्चे होने पर सरकारी नौकरी (latest govt jobs 2024) पाने वाला नियम राजस्थान में भी लागू रहेगा। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के लिये 12 अक्टूबर, 2022 के राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें राजस्थान सरकार के दो बच्चों वाले नियम को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यही भी कहा है कि दो से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना कोई भेदभावपूर्ण नहीं है। क्योंकि ये प्रावधान परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये है।
करीब 21 साल पहले पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य किया गया था और अब सरकारी नौकरी के लिये इस नीति को अनिवार्य किया जा रहा है तो ऐसे में उन लोगों को बड़ा झटका लग सकता है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और उनके 2 से अधिक बच्चे हैं।
राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 के तहत 1 जून 2002 के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
क्या है मामला
मीडिया के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है। पूर्व सैनिक राम लाल जाट साल 2017 में रिटायर हो गए थे। फिर 25 मई 2018 को उन्होंने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। पूर्व सैनिक राम लाल जाट का आवेदन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत खारिज हो गया। उन्हीं की याचिका पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
अन्य राज्यों में भी है दो बच्चों की नीति-
केवल राजस्थान ही एकमात्र राज्य नहीं है जहां स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने या सरकारी नौकरियों के लिए दो बच्चों की नीति है बल्कि असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,और तेलंगाना में भी ऐसे ही नियम हैं।