Anti Paper Leak Law: देश में एक के बाद एक बड़े पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law In India) लागू कर दिया है। बताया जा रहा है कि एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन आधी रात को आया।
आइए जानते हैं क्या है एंटी पेपर लीक कानून (What Is Anti Paper Leak Law) और क्या है सजा का प्रावधान?
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को मंजूरी देने के लगभग चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार की रात एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में कहा गया है कि कानून के प्रावधान 21 जून से ही लागू हो जाएंगे।
क्या है एंटी पेपर लीक कानून (What Is Anti Paper Leak Law)
इसका नाम है- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून 2024। एंटी पेपर लीक कानून की जारी अधिसूचना के अनुसार, ”सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा एक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम के प्रविधानों को लागू करती है।”
पेपर लीक करने वालों को कितनी सजा?
- जानकारी के मुताबिक, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद अपराधी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अगर दूसरे कैंडिडेट (डमी कैंडिडेट) के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
- परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा लिया जाएगा। वहीं, संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।
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जान लें, केंद्र सरकार ने नेट-यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग जैसे परीक्षाओं की पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये कानून बनाया गया है।