Ad image
°C | °F
📍 Detect Location
Loading weather...
Powered By FM Sikar

15 Saal Purane Vahan: आज से 15 साल पुरानी गाड़ियां हुईं बेकार, नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, लागू हुआ नया नियम

°C | °F
📍 Detect Location
Loading weather...
Powered By FM Sikar

15 Saal Purane Vahan: दिल्ली सरकार ने हवा बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब नहीं मिलेगा ईंधन। नियम 1 जुलाई 2025 से लागू।

Rajasthan Desk
Written by: Rajasthan Desk - News
3 Min Read

15 Saal Purane Vahan: दिल्ली की हवा को और ज्यादा खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने अब कड़ा कदम उठाया है। राजधानी में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया है।

Advertisements

AI कैमरे से होगी गाड़ियों की पहचान

इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर आधुनिक तकनीक से लैस ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और उसकी उम्र का पता लगाकर तय करेंगे कि उसे पेट्रोल या डीजल मिलेगा या नहीं।

Advertisements

यह भी जरूर पढ़ें...

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्ती

अगर कोई वाहन मालिक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोपहिया वाहनों के लिए यह जुर्माना 5 हजार रुपये तक होगा। साथ ही, ऐसी गाड़ियां अगर सड़क पर खड़ी पाई जाती हैं तो उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।

Advertisements

कई एजेंसियां कर रही हैं निगरानी

दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक विभाग और एमसीडी की टीमें इस नियम को लागू कराने में जुटी हुई हैं। हर पेट्रोल पंप पर अधिकारी मौजूद रहेंगे और नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी पंपों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे तय उम्र से पुरानी गाड़ियों को ईंधन न दें और इसकी रिपोर्ट भी बनाएं।

Advertisements

62 लाख गाड़ियां नियम की जद में

दिल्ली में इस समय करीब 62 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो इस नियम के तहत आती हैं। सरकार की मंशा है कि लोग इन पुराने वाहनों को स्क्रैप करें और इलेक्ट्रिक गाड़ियां या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाएं।

सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों का पालन

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के आदेश और 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिनमें 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने पर भी रोक लगाई गई थी।

सरकार का संदेश साफ – या तो बदलाव लाओ या सड़क से हट जाओ

इस सख्त फैसले से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य साफ हवा और स्वच्छ परिवेश की ओर बढ़ना है, और इसके लिए बदलाव जरूरी है।

Want a Website like this?

Designed & Optimized by Naveen Parmuwal
Journalist | SEO | WordPress Expert

Contact Me
हमें फॉलो करें
TAGGED:
Share This Article
Follow:
राजस्थान की सभी खबरें अब आपको मिलेगी 89.6 एफएम सीकर की वेबसाइट https://fmsikar.in/ पर। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए राजस्थान की पल-पल अपडेट और सटीक खबरें।
News in Image Share Link