Trai New Rules OTP: 1 दिसंबर से स्मार्टफोन यूजर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) पाने में देर हो सकती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए नियम बनाए हैं, जो ये बदलाव लाएंगे। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि ऑनलाइन ठगी को रोका जा सके और मोबाइल फोन यूजर्स को धोखाधड़ी से बचाया जा सके।
इंटरनेट और स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध भी बढ़े हैं। इस वजह से, TRAI ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो वाणिज्यिक संदेशों और OTPs की ट्रेसबिलिटी शुरू करें। इसका मतलब है कि इन मैसेज का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, इसका पता लगाया जा सकेगा।
इससे धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले मैसेज को रोकने में मदद मिलेगी। ये फैसला पहले अगस्त में लिया गया था। टेलीकॉम कंपनियों को तब से ये नियम लागू करने का फरमान था। ये नियम इसलिए हैं ताकि मैसेज भेजने वाले का पता लगाया जा सके और धोखेबाजों को नकली OTP संदेशों के जरिए लोगों के फोन पर अनधिकृत पहुंच हासिल करने से रोका जा सके।
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पहले तो टेलीकॉम कंपनियों को OTP संदेशों के लिए TRAI के नियमों का पालन करने के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा दी गई थी। लेकिन, Jio, Airtel, VI और BSNL जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने इस तारीख को बढ़ाने का अनुरोध किया। इस वजह से, समयसीमा को बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया गया। अब, ये कंपनियां दिसंबर की शुरुआत से ट्रेसबिलिटी नियम लागू करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि बैंकिंग लेनदेन या टिकट बुक करने जैसे कामों में लगे लोगों को OTP पाने में देर हो सकती है।
1 दिसंबर से Jio, Airtel, VI और BSNL द्वारा ट्रेसबिलिटी लागू करना ऑनलाइन ठगी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। TRAI की योजना स्मार्टफोन की सुविधा और साइबर अपराधों के खतरे के बीच संतुलन बनाना है। ये नियम लागू करके, TRAI का लक्ष्य है कि टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं की जानकारी और वित्तीय संपत्ति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।