UPI: यूपीआई से गलत बैंक खाते में पैसा चले जाने पर कई लोग घबरा जाते हैं। जबकि, आप यूपीआई गलत ट्रांजेक्शन होने पर शिकायत करने का तरीका जानकर अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
इस गलती के लिए आपके पास तीन विकल्प मौजूद होते हैं जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिला है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सहूलियत दी है कि जल्दी से ऐसा पैसा रिफंड हो सके।
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गलत यूपीआई लेनदेन शिकायत (UPI Wrong Transaction Complaint)
याद रखें अगर आपसे गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है तो इसकी शिकायत 3 दिन के भीतर ही करें। साथ ही इससे पहले भी कर दें क्योंकि, जल्दी शिकायत करना ही सही होता है। इसलिए शिकायत करने में जरा भी विलंब ना करें।
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कहां और कैसे करें शिकायत (How To Refund Wrong UPI Transaction)
- यूपीआई ऐप और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो इसकी शिकायत सबसे पहले टोल फ्री नंबर 18001201740 पर करें।
- इसके बाद आपके जिस अकाउंट से पैसा कटा है वहां जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें।
- RBI की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान अगर किसी और खाते में पैसा चला जाता है तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत के बाद 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस करे।
- इसके अलावा, आप बैंक से सर्विस कस्टमर पर भी मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- अगर फिर भी बैंक से किसी प्रकार की संतुष्टि ना मिले तो आप bankingombudsman.rbi.org.in पर जाये।
- सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पर मिले मैसेज को डिलीट नहीं करें क्योंकि, इस एसएमएस में PPBL नंबर होता है, जो रिफंड के अंदर काम में आता है जो रिफंड के समय काम आता है।
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