Old Vehicle Rules In Rajasthan: 15 साल पुराने वाहनों को लेकर आदेश (15 Years Old Vehicle Rules) जारी किया गया। जिसके बाद राजस्थान में इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर कई तरह के ज्ञानियों ने ज्ञान बघार दिए इसलिए इसको लेकर साफ तरीके से नियम को समझ लीजिए। क्योंकि, 15 वर्ष पुराने वाहन के नियम (Rajasthan Old Vehicle Rules In Hindi) कुछ ही जिलों के लिए है। खासकर, सीकर के पाठक भी जान लें कि सीकर के लिए पुराने वाहन का नियम क्या कहता है।
पुराने वाहन का नियम इन दो जिलों पर लागू
जरा ध्यान से सुनिए, राजस्थान के जिन जिलों का कुछ क्षेत्र एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और इसीलिए यह नियम उन पर लागू होते हैं। इस हिसाब से अलवर और भरतपुर क्षेत्र के लिए पुराने वाहन का नियम लागू रहेंगे। इसलिए परिवहन विभाग की ओर से एनसीआर क्षेत्र (NCR) अलवर और भरतपुर जिले में 10 साल पुराने कमर्शियल और घरेलू डीजल वाहनों पर रोक लगाई है।
प्रदूषण वाले जिलो में भी लागू है नियम
एनजीटी के नियमों के तहत जिन जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। उन जिलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर जिले के कुछ क्षेत्र हैं। इन जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल (भारी वाहन) वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर रोक लगाई गई है। मगर ये ध्यान दें कि सिर्फ कमर्शियल वाहनों की बात हो रही है इसलिए यहां जिलों में घरेलू वाहनों पर किसी भी तरह की रोक नहीं है।
अलवर और भरतपुर को छोड़कर पूरे राजस्थान के सभी जिलों में घरेलू वाहनों पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। आप अलवर और भरतपुर में नहीं हैं तो आपको इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।