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PAN Aadhaar Link 2024: जरूरी सूचना! 31 मार्च से पहले कर लें यह काम, वर्ना पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय

Pan Aadhaar link 2024 date: अनिवार्य पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च, 2024 है। यह जानकारी सीधे वित्त मंत्रालय से आई है जिससे आगे देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। पैन कार्ड व आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि- (Last Date of Pan Aadhar Link) अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें? (How to Link Pan with Aadhar Online)

Rupali kumawat
Written by: Rupali kumawat - Sub Editor
4 Min Read

PAN Aadhaar Link 2024: जरूरी दस्तावेजों में से एक पैन कार्ड को लेकर जरूरी खबर है। अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है, ताकि आप बिना रुके आराम से अपना लेनदेन कर सके और साथ ही सरकार की जो गतिविधियां हैं, उनके हिसाब से कार्य हो सके।

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Pan Aadhaar link 2024 date: अक्सर निशुल्क पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाई जाती रहती है, परंतु 30 जून 2023 के बाद ये तारीख बढाई नहीं गई और उसके पश्चात अगर आप पैन कार्ड को लिंक करवाते हैं तो ₹1000 का जुर्माना देना होता है और अब अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अगर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Pen deactivate) हो सकता है। इसके बाद हो सकता है आपको नया पैन कार्ड बनवाना पड़े। ऐसे में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से आज ही लिंक करायें।

क्यों जरूरी है आधार और पैन कार्ड को लिंक करना?

1. कर चोरी से निपटना: इन दो दस्तावेज़ों को लिंक करने से डुप्लिकेट पैन कार्ड की पहचान करने और उन्हें खत्म करने में मदद मिलती है, जो कर चोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम तरीका है।

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2. सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं: पैन आधार को लिंक करने से आयकर रिटर्न दाखिल करने, कर रिफंड का दावा करने और KYC के सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं।

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3. बढ़ी हुई सुरक्षा: आधार-आधारित प्रमाणीकरण वित्तीय लेनदेन में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जिससे धोखाधड़ी का जोखिम कम होता है।

पैन कार्ड व आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि- (Last Date of Pan Aadhar Link)

अनिवार्य पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च, 2024 है। यह जानकारी सीधे वित्त मंत्रालय से आई है जिससे आगे देरी की कोई गुंजाइश नहीं है।

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अगर आप पैन आधार को लिंक नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है?

-अनलिंक किए गए पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
-tax refund का दावा करने मे दिक्कत आ सकती है।
-म्यूचुअल फंड, स्टॉक या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करने के साथ बैंक के लेन देन मे दिक्कत आ सकती है।

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अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें? (How to Link Pan with Aadhar Online)

यहां अपने पैन को ऑनलाइन आधार से लिंक करने के लिए निम्नलिखित प्रकिया अपनाएं-

लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ में जाकर Link aadhar Status ऑप्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही पैनकार्ड और आधार कार्ड का नम्बर डालकर लिंक की स्थिति चेक करनी होगी। अगर लिंक नहीं है तो Link Aadhaar में क्लिक कर पैनकार्ड और आधार कार्ड की जानकारी भरकर 1000 रूपये के जुर्माने के साथ सबमिट करना होता है।

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पैन आधार का आपस में लिंक होने मे कितना समय लगेगा?

-अगर आपने जो डिटेल डाली है, वह आधार से मैच खाती है तो आपका तुरंत ही लिंक हो जाएगा।
-डिटेल्स में किसी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो आपको समय दिया जाएगा उसे सही करने के लिए या फिर से डिटेल्स भरने के लिए कहा जायेगा।

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रुपाली कुमावत पिछले कई वर्षों से लेखन क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनको हिंदी कविताएं, कहानियां लिखने के अलावा ब्रेकिंग, लेटेस्ट व ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी कवर करने में रुचि हैं। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से BADM में M.Com किया हैं एवं पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी से family law में LL.M किया हैं। रुपाली कुमावत के लेख Focus her life, (राजस्थान पत्रिका), सीकर पत्रिका, https://foucs24news.com, खबर लाइव पटना जैसे मीडिया संस्थानों में छप चुके हैं। फिलहाल रुपाली कुमावत 89.6 एफएम सीकर में बतौर न्यूज कंटेंट राइटर अपनी सेवाएं दे रही हैं।
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